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अमेजन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना, श्री राम मंदिर प्रसाद के नाम पर बेची गई मिठाइयाँ

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अमेजन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान्य मिठाइयों को श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचने के मामले में की गई है। CCPA ने पाया कि इन उत्पादों को राम मंदिर ट्रस्ट की अनुमति के बिना प्रसाद के रूप में पेश किया जा रहा था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और जुर्माने की प्रक्रिया के बारे में।
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जुर्माने का कारण

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान्य मिठाइयों को श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचने से संबंधित है। CCPA ने यह पाया कि इन उत्पादों को राम मंदिर ट्रस्ट की अनुमति के बिना प्रसाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था.


CCPA का निर्देश

प्राधिकरण ने कहा कि श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद नाम सुनकर श्रद्धालु यह सोच सकते हैं कि यह भगवान राम को चढ़ाया गया प्रसाद है। CCPA ने अमेजन को 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है.


भ्रामक व्यापारिक गतिविधि

CCPA ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सामान्य मिठाइयों को श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचना भ्रामक व्यापारिक गतिविधि है। प्राधिकरण ने बताया कि बिना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनुमति के इस नाम का व्यावसायिक उपयोग श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। यह आदेश CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा द्वारा 4 अगस्त को जारी किया गया था। यह कार्रवाई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की जनवरी 2024 में की गई शिकायत के बाद की गई.


शिकायत की जानकारी

शिकायत में बताया गया कि चंदू ट्रेडिंग कंपनी बिहार ब्रदर्स ब्रांड के तहत अमेजन पर चार प्रकार की मिठाइयाँ बेच रही थी, जिनमें घी लड्डू, खोया लड्डू, बूंदी लड्डू और गाय के दूध से बने पेड़े शामिल थे। इन उत्पादों की ऑनलाइन लिस्टिंग में धार्मिक चित्रों का उपयोग किया गया था और यह दावा किया गया था कि इन पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या का आशीर्वाद है. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि उत्पाद की सामग्री वाले कॉलम में इसे राम मंदिर प्रसाद बताया गया था.


जुर्माना जमा करने की समयसीमा

CCPA ने कहा कि अमेजन अपनी जिम्मेदारी से यह कहकर नहीं बच सकता कि वह केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। प्राधिकरण के अनुसार, अमेजन ने इन भ्रामक विज्ञापनों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया, ग्राहकों को दिखाया और इन उत्पादों की बिक्री में सहायता की। CCPA ने अमेजन के सेफ हार्बर के दावे को भी स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा इस मामले में लागू नहीं होती। अब अमेजन को 15 दिनों के भीतर 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा करना होगा.