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असम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड जारी नहीं होगा

असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए नया आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना है। विशेष वर्गों जैसे चाय बागान समुदाय, एसटी, एससी और दिव्यांग व्यक्तियों को 1 अप्रैल 2027 तक छूट दी जाएगी। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या बदलाव आएंगे।
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असम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड जारी नहीं होगा

अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त नियम


गुवाहाटी: असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए नया आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सीएम सरमा ने बताया कि अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। जिला आयुक्त इस संबंध में प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके बाद राज्य सरकार पात्रता की जांच करेगी।


सरकार का उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना है, इसलिए आधार कार्ड के नियमों को सख्त किया गया है। यह कदम अवैध बांग्लादेशियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों को पहले की तरह आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे।


विशेष वर्गों को मिलेगी छूट

इन लोगों को 1 अप्रैल 2027 तक मिलेगी छूट


चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों को इस नियम से 1 अप्रैल 2027 तक छूट दी जाएगी। इन वर्गों के जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें आधार जारी किया जाएगा। इसके बाद इन वर्गों के 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा।