इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के योगी सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। यह निर्णय अरविंद राठौर की याचिका पर आया है, जिसमें कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, जिससे पंचायतों के प्रशासनिक संचालन पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।
| Jun 26, 2026, 14:17 IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के योगी सरकार के निर्णय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। यह निर्णय अरविंद राठौर द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया था कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है। अरविंद राठौर की याचिका में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।
