उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
उच्चतम न्यायालय का निर्णय
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी नोटिस भेजा। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम याचिकाकर्ताओं में से एक से उनके आचरण के बारे में भी पूछेंगे।"
12 अक्टूबर को, श्री गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने उच्चतम न्यायालय तक एक मार्च निकाला था, जिसके कारण न्यायालय परिसर में भारी भीड़ और हंगामा हुआ।
याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के एम ए बेबी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी. मुहम्मद बशीर शामिल हैं।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मतदाता सूची से कई नाम हटा दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 24 जून, 2025 के फैसले के रिकॉर्ड की मांग की है और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि इस प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ है या नहीं।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची से नाम हटाने और डेटाबेस का ऑडिट करने के लिए एक समिति बनाने की मांग की है।
उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के तहत हटाए गए नामों की जानकारी, नाम हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई, और चुनाव वाले राज्यों में पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाने की भी मांग की है।
