उच्चतम न्यायालय ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार
सोनम रघुवंशी की जमानत पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 2025 में अपने पति की हत्या के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत देने के मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताई, लेकिन यह स्पष्ट किया कि सोनम रघुवंशी जेल से रिहा हो चुकी हैं और शिलांग में रह रही हैं।
राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन्हें तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया।
पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
मेघालय सरकार ने इस मामले में मुख्य आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। सोनम रघुवंशी को पिछले वर्ष जून में उनके कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
राजा और सोनम 23 मई 2025 को मेघालय में हनीमून पर गए थे, और राजा का शव दो जून को एक गहरी खाई में मिला था। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की योजना बनाई थी।
