उज्जैन में शाही मस्जिद सड़क चौड़ीकरण विवाद का समाधान
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण विवाद का कोर्ट में निपटारा
उज्जैन: शाही मस्जिद से संबंधित सड़क चौड़ीकरण विवाद पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में सुनवाई हुई। अदालत में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते को प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया।
यह मामला सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। मस्जिद कमेटी के वकील कुलदीप पाठक ने बताया कि बातचीत के बाद कमेटी ने सड़क के लिए लगभग 3 फीट का हिस्सा हटाने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही प्रभावित दुकानों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
बड़ी मीनार को दूसरी दिशा में स्थानांतरित किया जाएगा
समझौते में मस्जिद की बड़ी मीनार को दूसरी दिशा में स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी है। पहले प्रशासन ने अधिक जगह हटाने की मांग की थी, लेकिन बातचीत के बाद दोनों पक्ष सीमित हिस्से को हटाने पर राजी हुए।
यह याचिका मस्जिद के सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले हिस्से को हटाने के खिलाफ दायर की गई थी। इससे पहले 9 सितंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मस्जिद पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद मामले को युगलपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान उज्जैन में तनाव
कोर्ट में सुनवाई से पहले सोमवार को मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए गए।
इस बवाल के बीच कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी गई। बाद में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के बाद कोर्ट ने मामले को निपटा दिया। अब सड़क चौड़ीकरण के लिए निर्धारित हिस्से को हटाने और मीनार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया इसी सहमति के अनुसार आगे बढ़ेगी।
