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उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 19 लाख मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटियां

उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है, जिसमें 71,33,785 मतदाता शामिल हैं। हालांकि, 19 लाख मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके चलते नोटिस जारी किए जाएंगे। 14 जुलाई से 11 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी।
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उत्तराखंड में मतदाता सूची का प्रकाशन

उत्तराखंड: एसआईआर की पहली चरण की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होकर 7 जुलाई को समाप्त हुई। इसके बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। इस सूची में प्रदेश में कुल 71,33,785 मतदाता शामिल हैं।


दिलचस्प बात यह है कि इनमें से लगभग 19 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म में विभिन्न त्रुटियां पाई गई हैं। इस कारण, इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। 14 जुलाई से 11 सितंबर तक सभी को नोटिस भेजकर दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तराखंड में एसआईआर की पहली चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है।




अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71,33,785 मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं में विसंगतियां पाई गई हैं। संबंधित ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, साथ ही तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। सभी डीईओ को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।


उन्होंने यह भी कहा कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और नाम में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरे जा सकते हैं।


निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची



  1. किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

  2. 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी।

  3. कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज।

  4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

  5. पासपोर्ट।

  6. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र।

  7. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

  8. वन अधिकार प्रमाण पत्र।

  9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र।

  10. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां कहीं अस्तित्व में हो)।

  11. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।

  12. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

  13. आधार के संबंध में आयोग के निर्देश, पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 के जरिए जारी, लागू होंगे।