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उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी: अभिनेत्री तृषा पर विवादित टिप्पणी के मामले में कार्रवाई

तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि उन्हें रिमांड पर नहीं लिया जाएगा और पूछताछ के बाद उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा किया जाएगा। स्टालिन ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और स्टालिन का क्या कहना है।
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उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी का मामला


चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया। हालांकि, कुछ समय बाद मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि उन्हें रिमांड पर लेने का कोई इरादा नहीं है और पूछताछ के बाद उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा किया जाएगा।


उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की महिला विंग द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई।


शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तंजावुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने तृषा के बारे में ऐसी टिप्पणी की, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। सभा के दौरान भीड़ द्वारा तृषा के नाम के नारे लगाए जाने के बाद यह विवादित बयान दिए जाने का दावा किया गया।


गिरफ्तारी के बाद, जब पुलिस उदयनिधि स्टालिन को ले जा रही थी, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत में सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं।


स्टालिन ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जैसा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सामना करने का आश्वासन दिया और कहा कि सच्चाई अदालत में सामने आएगी।


मामले की सुनवाई के दौरान, मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने भी स्पष्ट किया कि उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने अदालत को बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें उसी दिन स्टेशन बेल पर रिहा किया जाएगा।