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एनआईए अदालत का बड़ा फैसला: 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

एनआईए की विशेष अदालत ने 2019 के मानव तस्करी मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिनमें 8 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। अदालत ने सभी दोषियों पर 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत लाकर वेश्यावृत्ति में धकेलने से संबंधित है। एनआईए ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की और अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।
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मानव तस्करी मामले में सजा

हैदराबाद: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 2019 के एक प्रमुख मानव तस्करी मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिनमें 8 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। अदालत ने सभी दोषियों पर 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह निर्णय 17 सितंबर 2026 को सुनाया गया।


एनआईए के अनुसार, यह मामला बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत लाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने से संबंधित था। जांच में यह पाया गया कि इन महिलाओं को गैरकानूनी तरीके से भारत में लाया गया और बाद में उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेल दिया गया।


इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने इसकी जांच अपने हाथ में ली थी। एजेंसी ने एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


अदालत ने दोषियों पर 1,37,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यदि दोषी इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें इसके एवज में तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


एनआईए के अनुसार, अदालत का यह निर्णय सीमा पार से संचालित मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।