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एयर इंडिया पर 96,000 रुपये का जुर्माना, यात्रा से दो घंटे पहले रद्द किया टिकट

भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर 96,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयर इंडिया ने उड़ान से केवल दो घंटे पहले टिकट रद्द करने की सूचना दी, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। इस मामले में यात्रियों ने अग्रिम बुकिंग की थी, लेकिन एयरलाइन ने उन्हें अगले दिन की उड़ान में टिकट उपलब्ध कराया। जानें पूरी कहानी और आयोग के फैसले के पीछे की वजह।
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यात्री को मिलेगा 16,000 रुपये का मुआवजा


भोपाल: भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर 96,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे सेवा में कमी के रूप में देखा गया है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयर इंडिया ने उड़ान से केवल दो घंटे पहले टिकट रद्द करने की सूचना दी, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।


यात्रियों ने की थी अग्रिम बुकिंग

डॉ. शैलेंद्र और सुषमा निगम सहित छह यात्रियों ने 11 मई 2024 को भोपाल से श्रीनगर के लिए एयर इंडिया का टिकट बुक किया था, जिसकी कुल लागत 1.18 लाख रुपये थी। इन यात्रियों ने पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर में होटल, हाउसबोट और स्थानीय परिवहन की अग्रिम बुकिंग भी कर रखी थी।


अगले दिन की उड़ान के लिए टिकट उपलब्ध

यात्रियों ने श्रीनगर से दिल्ली और फिर दिल्ली से भोपाल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी-1 और एसी-2 श्रेणी के टिकट भी लगभग 54,670 रुपये में बुक किए थे। लेकिन 11 मई को एयर इंडिया ने उड़ान से केवल दो घंटे पहले टिकट रद्द करने की सूचना दी।


इस सूचना के बाद, यात्री हवाई अड्डे के लिए निकल चुके थे। एयर इंडिया ने अगले दिन की उड़ान में टिकट उपलब्ध कराए, लेकिन तब तक यात्रियों की कश्मीर में की गई अधिकांश अग्रिम बुकिंग रद्द हो चुकी थी।


नुकसान की भरपाई का मामला आयोग में पहुंचा

यात्रियों ने इस नुकसान की भरपाई का दावा किया, लेकिन एयर इंडिया ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। एयर इंडिया ने आयोग के समक्ष यह तर्क दिया कि उड़ान को पक्षी टकराने के कारण रद्द करना पड़ा था।


कंपनी ने डीजीसीए के नियमों का पालन करते हुए यात्रियों को अगले दिन की उड़ान में टिकट उपलब्ध कराए। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्यों ने कंपनी के तर्क को मानने से इनकार कर दिया।