कनॉट प्लेस में CJP के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जानें क्या हैं नियम
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
दिल्ली के व्यस्त कनॉट प्लेस में शुक्रवार शाम को होने वाले कार्यक्रम के लिए सुरक्षा को सख्त किया गया है। सिटीजन्स जस्टिस प्रोटेक्शन (CJP) द्वारा सेंट्रल पार्क में तिरंगा लाने की अपील के बाद, दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए 11 लोगों के एक समूह को अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान ध्वज और राष्ट्रगान की गरिमा बनाए रखने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सेंट्रल पार्क की बंदी और सुरक्षा चिंताएं
दूसरी ओर, प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखने की सूचना दी गई है। इस स्थिति में, प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति क्षेत्र में लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11 लोगों को अनुमति, लेकिन शर्तें लागू
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि सीमित संख्या में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज लेकर जाने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए स्थान और नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था आम जनता के लिए खुली नहीं है। पुलिस ने कहा है कि तिरंगे और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान और गरिमा बनाए रखना जरूरी है।
CJP का आह्वान और आम आदमी पार्टी का समर्थन
CJP ने सोशल मीडिया और प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से शुक्रवार शाम पांच बजे सेंट्रल पार्क में तिरंगा लेकर आने की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से भागीदारी की अपील की है। हालांकि, पुलिस द्वारा लागू प्रतिबंधों और पार्क के बंद रहने के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सेंट्रल पार्क की सुरक्षा और व्यापारियों की चिंताएं
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। परिषद ने पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत प्रवेश रोकने का अनुरोध किया है। कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में दुकानों और कार्यालयों के कारण किसी भी बड़े जमावड़े से सामान्य गतिविधियों में बाधा आने की आशंका है।
धारा 163 का कार्यान्वयन और पुलिस की चेतावनी
डीसीपी के अनुसार, कनॉट प्लेस और उसके आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी ऐसे जमावड़े में शामिल न हों जो लागू आदेशों का उल्लंघन करता हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
व्यापारियों की चिंताएं और अदालत का मामला
कनॉट प्लेस के व्यापारी संगठनों ने संभावित भीड़ और अव्यवस्था से अपने कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता जताई है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी चिंताएं उठाई गई थीं। पुलिस ने अदालत को आश्वासन दिया था कि कानून-व्यवस्था और संबंधित पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा जाए और व्यापारिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए।
