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केरल में दोहरे हत्या के दोषी का विवादास्पद बयान, फिर से हत्या की धमकी

केरल के पलक्कड़ जिले में एक अदालत में चेंथमारा ने हत्या के मामले में अपने बयान से सभी को चौंका दिया। उसने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और जरूरत पड़ने पर वह फिर से हत्या कर सकता है। इस विवादास्पद बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है। चेंथमारा पहले भी हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। अब सरकारी पक्ष उसकी सजा के लिए मृत्युदंड की मांग करेगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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केरल में अदालत में चेंथमारा का चौंकाने वाला बयान


नई दिल्ली: पलक्कड़ जिले की एक अदालत में सोमवार को उस समय का माहौल गंभीर हो गया, जब चेंथमारा ने हत्या के मामले में अपने बयान से सभी को चौंका दिया। उसने अदालत में कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से हत्या कर सकता है। उसके इस बयान ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है।


58 वर्षीय चेंथमारा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने जनवरी 2025 में अपने पड़ोसी सुधाकरण और उनकी मां लक्ष्मी की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को अपने अपराध का कोई नैतिक पछतावा नहीं है। चेंथमारा ने इस पर कहा कि वह अपने बयान पर कायम है।


'मैं गांधीवादी नहीं हूं'

सरकारी वकील एम. जे. विजयकुमार के अनुसार, चेंथमारा ने अदालत में कहा, 'मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं गांधीवादी नहीं हूं। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं फिर हत्या करूंगा।' सजा पर सुनवाई 15 जुलाई को होगी, और इस दौरान आरोपी ने अदालत से कहा कि यदि उचित समझा जाए तो उसे फांसी दी जाए।


पहले भी कर चुका है हत्या

यह पहली बार नहीं है जब चेंथमारा को दोषी ठहराया गया है। 2019 में, उसने सुधाकरण की पत्नी सजीथा की भी धारदार हथियार से हत्या की थी। उस मामले में अदालत ने उसे पहले ही दोहरे आजीवन कारावास और 3.25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। उस समय वह जमानत पर बाहर था।


पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को वर्षों से इस परिवार से गहरी दुश्मनी थी। उसका मानना था कि एक स्थानीय ज्योतिषी की बात सही थी, जिसने कहा था कि उसकी पत्नी के छोड़कर जाने के पीछे यही परिवार जिम्मेदार है। इसी रंजिश के चलते उसने पहले 2019 में और फिर जनवरी 2025 में दोबारा हमला किया।


अब फांसी की सजा की मांग

सरकारी पक्ष ने अदालत में कहा कि वैज्ञानिक जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत साबित हुए हैं। अभियोजन अब 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई में चेंथमारा के लिए मृत्युदंड की मांग करेगा। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद वारदात को अंजाम देने में सफल रहा।