खान सर का सरेंडर न करने का निर्णय, अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दाखिल होगी
खान सर पर हत्या की कोशिश का मामला
खान सर, जो ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक हैं, ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्णय नहीं लिया है। उनके वकील, अरविंद कुमार महुआर, ने स्पष्ट किया कि खान सर का सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं है। उन्हें जमानत लेने की आवश्यकता हो सकती है। वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई है, जबकि पुलिस ने एफआईआर में कुछ और लिखा है।
खान सर ने यह नहीं कहा कि वह गोली चलाने की स्थिति में हैं। वे जमानत याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। शनिवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का समय समाप्त हो गया था, लेकिन अब वे सोमवार को इसे दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पटना पुलिस ने रातभर खान सर की कोचिंग में पांच गाड़ियां भेजीं, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस दौरान, छात्र भी रातभर कोचिंग के बाहर बैठे रहे।
गार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई
खान सर के गार्ड्स, प्रदीप और तारकेश्वर, की जमानत के लिए याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दाखिल की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
