चंडीगढ़ में ओला कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं का निलंबन
ओला का लाइसेंस निलंबित
चंडीगढ़ – चंडीगढ़ प्रशासन ने ओला (एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई है। प्रशासन के अनुसार, कंपनी ने स्थानीय कार्यालय बंद कर दिए थे, ड्राइवर कल्याण से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया और नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। यह निर्णय चंडीगढ़ प्रशासन मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2025 के तहत लिया गया है। लाइसेंस निलंबित होने के कारण ट्राइसिटी क्षेत्र में ओला द्वारा संचालित टैक्सी, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित होंगी।
प्रशासन ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस 17 जून, 2026 से छह महीने के लिए निलंबित रहेगा। कंपनी से जुड़े कैब और बाइक टैक्सी मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओला प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं न चलाएं और ऐप के जरिए कोई बुकिंग स्वीकार न करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले चालकों और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहनों का चालान किया जा सकता है और उन्हें जब्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा, आम जनता से अपील की गई है कि वे ओला ऐप के माध्यम से यात्रा बुक न करें और अपनी यात्रा संबंधी जरूरतों के लिए प्रशासन द्वारा पंजीकृत अन्य ऐप आधारित सेवाओं का उपयोग करें।
