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जींद में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

जींद में एक अदालत ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला थाना अलेवा में दर्ज शिकायत के आधार पर आगे बढ़ा, जिसमें पीड़िता के परिवार ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी है।
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हरियाणा में अदालत का फैसला


हरियाणा समाचार: जींद से एक महत्वपूर्ण समाचार आया है। एक अदालत ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


दुष्कर्म की घटना का विवरण

जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंडी निवासी नीरज को यह सजा सुनाई। अभियोग के अनुसार, पीड़िता के परिवार ने थाना अलेवा में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नीरज ने उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। उसने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन बाद आरोपी ने उसे घर छोड़ दिया।


पुलिस कार्रवाई और अदालत का निर्णय

शिकायत के आधार पर थाना अलेवा में मामला दर्ज किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच पूरी की और आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।


अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 20 साल की कठोर सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा, बीएनएस की धारा 137(2) के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 96 के तहत सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 127(2) के तहत छह महीने की कठोर सजा भी सुनाई गई। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।