Newzfatafatlogo

टेलीग्राम ने नीट यूजी परीक्षा के लिए सेवा प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की

टेलीग्राम ने नीट यूजी री-एग्जाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी का कहना है कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। टेलीग्राम ने अदालत से इस मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सरकार के निर्णय के पीछे के कारण।
 | 
टेलीग्राम ने नीट यूजी परीक्षा के लिए सेवा प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की

टेलीग्राम का अदालत में कदम

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा नीट यूजी री-एग्जाम (NEET UG Re-Exam 2026) के संदर्भ में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ टेलीग्राम ने अब सीधे अदालत का रुख किया है। टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग ऑर्डर को चुनौती दी गई है। कंपनी ने अदालत से इस मामले की त्वरित सुनवाई की अपील की है।


सरकार के निर्णय को चुनौती

टेलीग्राम ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी आदेश मनमाना है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कंपनी का कहना है कि परीक्षा की शुचिता के नाम पर पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लाखों वैध उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। टेलीग्राम ने अदालत से अनुरोध किया है कि 22 जून तक लगाए गए इस अस्थायी प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाए।


सरकार का कड़ा कदम

यह ध्यान देने योग्य है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर सरकार ने यह कठोर कदम उठाया था। जांच एजेंसियों को संदेह था कि पेपर लीक माफिया और ठग टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनलों का उपयोग कर छात्रों को धोखा दे सकते हैं। इसी संभावित खतरे को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसे अब अदालत में चुनौती दी गई है।