त्योहारी सीजन में चीनी की स्टॉक सीमा में कमी का निर्णय
नई दिल्ली में चीनी स्टॉक पर नया नियम
नई दिल्ली - त्योहारी मौसम के दौरान चीनी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने डीलरों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा को घटाने का निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार, 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक देश के अधिकांश हिस्सों में एक डीलर अधिकतम 1,000 क्विंटल चीनी का स्टॉक रख सकेगा। इसके साथ ही, डीलरों को 15 दिन से अधिक का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।
कोलकाता और असम के लिए विशेष छूट
कोलकाता और असम को छूट
सरकार ने कोलकाता और उसके आसपास के बड़े क्षेत्रों तथा असम के लिए अलग स्टॉक सीमा निर्धारित की है। इन क्षेत्रों में एक डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल चीनी रख सकेगा। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं और चीनी की आपूर्ति में आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए उपाय
जमाखोरी रोकने के लिए कदम
त्योहारी सीजन में चीनी की मांग सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। ऐसे में अधिक मात्रा में चीनी का भंडारण होने से बाजार में कृत्रिम कमी और कीमतों में वृद्धि की आशंका रहती है। सरकार का मानना है कि स्टॉक की मात्रा और अवधि को सीमित करने से चीनी मिलों से थोक विक्रेताओं और खुदरा बाजार तक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
पिछले नियमों की तुलना
अगस्त में थी 4,000 क्विंटल की सीमा
सरकार ने पिछले कुछ महीनों में चीनी के स्टॉक पर सख्ती बढ़ाई है। अगस्त में डीलरों के लिए स्टॉक की अधिकतम सीमा 4,000 क्विंटल थी और उन्हें चीनी मिलने के बाद 30 दिन तक स्टॉक रखने की अनुमति थी। 15 सितंबर से यह सीमा घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी गई थी। अब 15 अक्टूबर से इसे घटाकर 1,000 क्विंटल किया जा रहा है।
कीमतों में कमी का प्रभाव
अगस्त के मुकाबले कीमतों में कमी
सरकार के अनुसार, अगस्त में चीनी की कीमतें उच्च स्तर पर थीं। इसके बाद औसत खुदरा कीमत में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, चीनी मिलों से मिलने वाली कीमत में लगभग 28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार का जोर है कि कीमतों में आई इस कमी का लाभ खुदरा बाजार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक भी पहुंचे।
सप्लाई बनाए रखने के निर्देश
मिलों और कारोबारियों को सप्लाई बनाए रखने के निर्देश
सरकार ने चीनी मिलों, डीलरों, थोक विक्रेताओं और अन्य कारोबारियों से अनावश्यक स्टॉक जमा नहीं करने और बाजार में नियमित आपूर्ति बनाए रखने को कहा है। सरकार गन्ने की फसल पर मौसम संबंधी परिस्थितियों के संभावित असर पर भी नजर रख रही है। आवश्यकता पड़ने पर चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए आगे भी कदम उठाए जा सकते हैं।
नई स्टॉक सीमा
नई स्टॉक सीमा
- 15 अक्टूबर से 30 नवंबर: नया नियम लागू
- अधिकांश क्षेत्र: अधिकतम 1,000 क्विंटल
- कोलकाता क्षेत्र व असम: अधिकतम 2,000 क्विंटल
- स्टॉक अवधि: अधिकतम 15 दिन
- पहले अगस्त में सीमा: 4,000 क्विंटल
- 15 सितंबर से सीमा: 2,000 क्विंटल
