Newzfatafatlogo

दिल्ली-NCR में नए प्रदूषण नियम: पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध और वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था

दिल्ली और NCR में 1 नवंबर से नए प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत BS6 मानक से कम की गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, निर्माण कार्यों पर रोक और पार्किंग शुल्क में वृद्धि की गई है। जानें इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
 | 

नई दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम


नई दिल्ली. 1 नवंबर से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़क यात्रा के नियमों में बदलाव किया गया है। सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। नए नियमों के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से BS6 मानक से नीचे की गाड़ियों का प्रवेश और संचालन प्रतिबंधित रहेगा, जो 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।


मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों और AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का उपयोग करके निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लिए ई-चालान जारी किए जाएंगे।



1. BS6 से कम मानक वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक


नए नियमों के अनुसार, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS6 से कम उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसका प्रभाव नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी शहरों से आने वाली लगभग 10 लाख पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों के साथ-साथ एंबुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.


2. निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक


प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक रहेगी। आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। घरों और इमारतों के अंदर फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली से संबंधित कार्य धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करते हुए किए जा सकेंगे.


3. सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम


सरकारी और निजी कार्यालयों को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाने का निर्देश दिया गया है। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इस नियम से बाहर रखा गया है.


4. सरकारी दफ्तरों का बदला समय, पार्किंग शुल्क दोगुना


सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा, निजी वाहनों के उपयोग के लिए कई सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी.


कार्यालय नया समय
दिल्ली नगर निगम (MCD) सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक
दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक


5. PUC नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा


दिल्ली में 1 नवंबर से 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम लागू किया गया है। इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी। इस नियम की निगरानी के लिए दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करके उनके दस्तावेजों की स्थिति की जांच करेंगे। PUC प्रमाणपत्र वैध नहीं होने पर पेट्रोल पंप संचालक ईंधन देने से मना कर सकते हैं.