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दिल्ली अदालत ने अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को दी राहत

दिल्ली की अदालत ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को राहत देते हुए उन्हें 2027 तक भारत से बाहर रहने की अनुमति दी है। इन सभी को NIA ने मार्च 2026 में गिरफ्तार किया था, जब उन पर म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा था। मैथ्यू वैन डाइक ने हाल ही में भारत लौटकर अदालत में पेशी दी, जबकि अन्य यूक्रेनी नागरिक बीमारी का हवाला देते हुए वापस नहीं लौटे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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अदालत का निर्णय

दिल्ली की एक अदालत ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को राहत प्रदान की है। शुक्रवार को अदालत ने सभी आरोपियों को 24 फरवरी 2027 तक भारत से बाहर रहने की अनुमति दी। इन सभी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च 2026 को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।


आरोप और गिरफ्तारी

इन पर म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया गया था। NIA को संदेह था कि जिन संगठनों को ट्रेनिंग दी गई, वे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सक्रिय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। एजेंसी को आशंका थी कि ये संगठन भारतीय उग्रवादियों को हथियार उपलब्ध कराकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं।


जेल में समय

मैथ्यू वैन डाइक और अन्य आरोपियों को लगभग छह महीने तक तिहाड़ जेल में रखा गया था। 23 सितंबर को, दिल्ली की अदालत ने उन्हें परिवार से मिलने के लिए भारत छोड़ने की अनुमति दी थी, जो केवल एक महीने के लिए थी। इसी कारण, मैथ्यू वैन डाइक ने पिछले शुक्रवार को भारत लौटकर अदालत में पेशी दी। अदालत ने उन्हें भारत लौटने के 72 घंटे के भीतर पेश होने का निर्देश दिया था।


यूक्रेनी नागरिकों की स्थिति

हालांकि मैथ्यू वैन डाइक भारत लौट आए, लेकिन उनके साथ गिरफ्तार किए गए छह यूक्रेनी नागरिक वापस नहीं आए। अदालत ने सभी आरोपियों को इस शर्त पर भारत से बाहर जाने की अनुमति दी थी कि वे जांच में दोबारा शामिल होंगे। यूक्रेनी नागरिकों ने वापस न लौटने का कारण बीमारी बताया है और सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में भाग लिया।


आरोपपत्र में बदलाव

मार्च में जब सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, तब NIA ने उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की कड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। हालांकि, सितंबर में आरोपपत्र दाखिल करते समय NIA ने इन धाराओं को हटा दिया। आरोपपत्र में केवल इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसके तहत उल्लंघनों का निपटारा शुल्क देकर किया जा सकता है। वैन डाइक ने इस कानून के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें डिफॉल्ट बेल दे दी।


मैथ्यू वैन डाइक का परिचय

मैथ्यू वैन डाइक का जन्म अमेरिका के बाल्टीमोर में हुआ था। उनकी कई पहचान हैं, जिसमें अमेरिकी नागरिक, पूर्व लड़ाका, सैन्य प्रशिक्षक, सुरक्षा विशेषज्ञ, पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता शामिल हैं। उन्होंने 2010 में अफगानिस्तान में युद्ध की रिपोर्टिंग की थी और कई देशों के गृहयुद्धों और सशस्त्र संघर्षों में भाग लिया है।