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दिल्ली उच्च न्यायालय में युवा कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय में युवा कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति न देने के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है। युवा कांग्रेस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का पालन करने का आश्वासन दिया है। याचिका में शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की रक्षा की मांग की गई है। क्या न्यायालय इस पर निर्णय देगा? जानें पूरी जानकारी में।
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युवा कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई की तैयारी


दिल्ली उच्च न्यायालय में युवा कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न देने के मामले में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है।


युवा कांग्रेस के वरिष्ठ वकील संजय घोष ने बुधवार को इस याचिका का उल्लेख करते हुए न्यायालय से सुनवाई की अपील की थी। न्यायालय ने इस मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया है। युवा कांग्रेस को उम्मीद है कि इस दिन मामले की सुनवाई होगी।


यह याचिका युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब द्वारा संगठन के लीगल सेल के चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया के माध्यम से दायर की गई है। इसमें दिल्ली पुलिस के एक अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 25 सितंबर को प्रस्तावित 100 से 150 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया गया था।


युवा कांग्रेस ने यह भी कहा है कि उसने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा, यातायात, अनुशासन और कानून-व्यवस्था से संबंधित सभी आवश्यक शर्तों का पालन करने का आश्वासन दिया था। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रशासनिक विवेक के आधार पर मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।