दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए समय
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर दिल्ली-नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। लोग 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इन दिनों सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है।
दिवाली की तारीख और आदेश का विवरण
इस वर्ष दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था, जो सोमवार को सार्वजनिक किया गया।
Supreme Court has permitted bursting of green firecrackers in Delhi-NCR on November 7 and 8, 2026, between 6 am and 7 am and 8 pm and 10 pm, in accordance with its earlier order dated October 15, 2025.
Supreme Court has directed that no firecrackers shall be burst within a… pic.twitter.com/uP10iKRDDS
— News Media November 2, 2026
पटाखों के उपयोग पर निर्देश
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और किसी भी अधिसूचित साइलेंस ज़ोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।
आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, जैसा कि पहले लगाया गया था, 9 नवंबर 2026 से फिर से लागू होगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल उन ग्रीन पटाखों का निर्माण किया जाएगा जिनके पास CSIR-NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित वैध प्रमाणपत्र है।
इसके अलावा, सीरीज में जुड़े पटाखों और मालाओं वाले पटाखों के निर्माण या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गैर-कानूनी और पारंपरिक पटाखों की सप्लाई रोकने के लिए अधिकारियों को कदम उठाने का निर्देश दिया है।
पिछले वर्ष भी दिवाली पर ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी गई थी, और इसी तरह के समय का पालन किया गया था।
