Newzfatafatlogo

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए समय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। 7 और 8 नवंबर को सुबह और रात के निर्धारित समय में पटाखे जलाए जा सकेंगे। अस्पतालों और साइलेंस ज़ोन के पास पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जानें इस आदेश के अन्य महत्वपूर्ण पहलू और ग्रीन पटाखों के निर्माण के नियम।
 | 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर दिल्ली-नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। लोग 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इन दिनों सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है।


दिवाली की तारीख और आदेश का विवरण

इस वर्ष दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था, जो सोमवार को सार्वजनिक किया गया।


पटाखों के उपयोग पर निर्देश

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और किसी भी अधिसूचित साइलेंस ज़ोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।

आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, जैसा कि पहले लगाया गया था, 9 नवंबर 2026 से फिर से लागू होगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल उन ग्रीन पटाखों का निर्माण किया जाएगा जिनके पास CSIR-NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित वैध प्रमाणपत्र है।

इसके अलावा, सीरीज में जुड़े पटाखों और मालाओं वाले पटाखों के निर्माण या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गैर-कानूनी और पारंपरिक पटाखों की सप्लाई रोकने के लिए अधिकारियों को कदम उठाने का निर्देश दिया है।

पिछले वर्ष भी दिवाली पर ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी गई थी, और इसी तरह के समय का पालन किया गया था।