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दिल्ली कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू यादव और परिवार के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके कार्यों में दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आरोपों के बारे में।
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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का निर्णय


नई दिल्ली. IRCTC घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। 10 सितंबर को, पूर्व बिहार मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। यह आदेश विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने द्वारा दिया गया।


कोर्ट ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब उनके कार्यों में दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। 2005 से 2014 के बीच अपराध से अर्जित आय के उपयोग का संदेह है। अदालत ने यह भी बताया कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास पटना में जमीन है, जिसका ट्रांसफर कथित तौर पर लालू यादव के प्रभाव के कारण हुआ।


हेराफेरी के आरोप


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे अधिकारियों द्वारा रांची और पुरी में होटलों के लीज आवंटन में भी हेरफेर के संकेत मिले हैं। आरोप है कि होटल लीज प्राप्त करने वाले पक्षों ने पटना की जमीन लालू की सहयोगी सरला गुप्ता को ट्रांसफर की थी। सरला गुप्ता ने बाद में अपने शेयर बहुत कम कीमत पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए।


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल नौ लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जबकि सात अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। आरोपियों में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता और कुछ कंपनियां शामिल हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।