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दिल्ली कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट विवाद में पुलिस से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विवाद में संजय आजाद और उनकी बेटी निशु आजाद के खिलाफ FIR की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ पोस्ट में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी किया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।
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सोशल मीडिया पोस्ट विवाद का मामला


सोशल मीडिया पोस्ट: नई दिल्ली में एक सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। याचिका में संजय आजाद और उनकी नाबालिग बेटी निशु आजाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए कुछ पोस्ट में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री साझा की गई।


अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत का रुख किया गया। सुनवाई के दौरान, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी किया और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


याचिका में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 353 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि, इन धाराओं के तहत मामला दर्ज करने या आरोपों की पुष्टि का अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।




याचिकाकर्ता ने निशु आजाद के एक्स अकाउंट पर कई पोस्ट का उल्लेख किया है, जिनमें भगवान शिव, भगवान श्रीकृष्ण, मां सरस्वती और मां दुर्गा से संबंधित सामग्री शामिल है। याचिका में कुछ पोस्टों में हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक ग्रंथों के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है।


याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, उनके URL, प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में उनका उपयोग किया जा सके।


अभी के लिए, अदालत ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आगे की कार्रवाई पुलिस की रिपोर्ट और अदालत में होने वाली अगली सुनवाई के आधार पर तय की जाएगी।