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दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया गया

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के दंगों में दंगा भड़काने का दोषी पाया है। इस मामले में उन्हें अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया है। इससे पहले, उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और ताहिर हुसैन पर लगे आरोपों के बारे में।
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ताहिर हुसैन का दंगा भड़काने में दोषी करार

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में हुए दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में दंगा भड़काने का दोषी पाया है। यह घटना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में हुई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अन्य आरोपों से मुक्त कर दिया है।


दूसरे मामले में भी दोषी साबित हुए

ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया गया है। इससे पहले, उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी दोषी पाया गया था, जिसके लिए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।


FIR और आरोपों का विवरण

यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज FIR संख्या 120 से संबंधित है, जो 2020 में दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 (दंगा), 427 (संपत्ति को नुकसान), 436 (आगजनी) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे.


सजा का मामला

यह मामला इरशाद अली की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी 2020 को जिस दुकान में वे काम करते थे, उसे लूट लिया गया था। आरोपियों ने दुकान का शटर तोड़कर उसमें आग लगा दी थी। शिकायत के अनुसार, दुकान से सामान लूटने से लगभग 17 से 18 लाख रुपये का नुकसान हुआ और इमारत को भी करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ।


ताहिर हुसैन पर लगे आरोप

दूसरे शिकायतकर्ता मोहम्मद जाहिद ने बताया कि दंगाई ताहिर हुसैन के नाम के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि वे उनके साथ हैं। जांच के दौरान, दो पुलिसकर्मियों ने ताहिर हुसैन की पहचान की। ताहिर हुसैन एक सार्वजनिक पद पर था, जिसे पुलिसकर्मी पहचानते थे। उसे 21 अप्रैल 2020 को मंडोली जेल में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था, जबकि वह पहले से ही दूसरे दंगा मामले में न्यायिक हिरासत में था.