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दिल्ली दंगों में पांच और आरोपियों को दोषी ठहराया गया

दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच और आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस फैसले के साथ, कुल 26 आरोपी अब तक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं। हालांकि, पेट्रोल पंप में आग लगाने के आरोप से सभी को बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था, जिससे उन्हें भागना पड़ा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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दिल्ली दंगों से जुड़े नए फैसले


नई दिल्ली। 2020 में हुए दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच और आरोपियों को दोषी ठहराया है। यह जानकारी सोमवार को सामने आई। अदालत ने भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में निर्णय सुनाते हुए कहा कि आरोपियों की भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और उन पर हमला किया।


इस नए फैसले के साथ, दिल्ली दंगों से जुड़े विभिन्न मामलों में अब तक कुल 26 आरोपियों को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। हालांकि, अदालत ने पेट्रोल पंप में आग लगाने के आरोप से सभी पांचों को बरी कर दिया। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन को दोषी पाया।


अदालत ने नौ सितंबर को आदेश दिया था, लेकिन इसकी जानकारी सोमवार को दी गई। कोर्ट ने अभी तक सजा का ऐलान नहीं किया है। जिन मामलों में इनको दोषी ठहराया गया है, वे सभी आईपीसी की धारा 147, 152, 186 और 353 के तहत हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़की हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी। अदालत ने कहा कि दोषियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके और उनका हमला इतना गंभीर था कि पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा।