दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को तिरंगा यात्रा के लिए नोटिस जारी किया
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना आवश्यक अनुमति के तिरंगा यात्रा निकालने या प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रवार को, पुलिस की एक टीम दीपके से मिलने पहुंची और उन्हें नोटिस सौंपा, जिसमें उनके हस्ताक्षर भी लिए गए।
कनॉट प्लेस में धारा 163 का हवाला
अभिजीत दीपके इस समय पंचकुइयां रोड पर एनसीपी प्रवक्ता अनीस गवंडे के निवास पर ठहरे हुए हैं। पुलिस ने वहां जाकर उन्हें नोटिस दिया, जिसमें कहा गया है कि कनॉट प्लेस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। तिरंगा यात्रा के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) से अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए कनॉट प्लेस में मार्च निकालना नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
भीड़ से यातायात पर प्रभाव
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तिरंगा फहराने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन बिना अनुमति जुलूस निकालना या लोगों की भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधों के दायरे में आता है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस में कनॉट प्लेस को एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र बताते हुए भीड़ जुटने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है। पुलिस के अनुसार, यहां प्रवेश और निकास के रास्ते सीमित हैं, और बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने से आसपास के क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
इसके अलावा, इस क्षेत्र में कई शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट और बैंक हैं। शाम के समय और त्योहारों के दौरान यहां ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। पुलिस ने आशंका जताई है कि यदि भीड़ बढ़ती है, तो आम लोगों की आवाजाही और आपातकालीन सेवाओं के संचालन में कठिनाई हो सकती है। नोटिस के माध्यम से पुलिस ने अभिजीत दीपके को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। अब यह देखना होगा कि कार्यक्रम को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
