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दिल्ली में NEET पेपर लीक पर प्रदर्शन: पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रावधान

दिल्ली में NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। जानें इस मामले में पुलिस के आरोप और कानूनी प्रावधानों के बारे में। क्या धारा 163 और 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी? इस लेख में जानें सभी महत्वपूर्ण जानकारी।
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दिल्ली में प्रदर्शन की स्थिति

सोमवार को दिल्ली में NEET पेपर लीक के मामले को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सार्वजनिक आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करते समय अनियंत्रित, आक्रामक और हिंसक हो गए।


पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लगभग 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए।


पुलिस के आरोप

पुलिस ने कहा कि हिंसक भीड़ ने 15 से 20 सरकारी वाहनों को क्षति पहुंचाई। इस मामले में 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उन पर दंगा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज की जा रही है।


धारा 163 का महत्व

एडवोकेट विशाल अरुण मिश्रा ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 निषेधाज्ञा से संबंधित है। यह धारा मजिस्ट्रेट को आपातकालीन स्थिति में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार देती है। यदि किसी व्यक्ति या स्थान से लोगों को खतरा हो, तो मजिस्ट्रेट लिखित आदेश जारी कर सकता है।


उल्लंघन के परिणाम

विशाल अरुण मिश्रा ने कहा कि धारा 163 में खुद कोई सजा का प्रावधान नहीं है। 'पब्लिक ऑर्डर' के उल्लंघन पर धारा 223 लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति सक्षम सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा हो सकती है।


संभावित सजा

धारा 223 के अनुसार, यदि सरकारी अधिकारी की अवज्ञा से लोगों को परेशानी होती है, तो छह महीने तक की कैद या 2,500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि इससे किसी की जान-माल को खतरा हो या सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित हो, तो सजा बढ़कर एक साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।