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दिल्ली में इमारत गिरने के बाद एमसीडी ने शुरू की जांच, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पुरानी इमारत गिरने से सात छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद एमसीडी ने सभी इमारतों की जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 10 सितंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एमसीडी और दिल्ली विश्वविद्यालय को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना के बाद, एनएसयूआई ने कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने छात्रों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगामी सुनवाई की तिथियों के बारे में।
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दिल्ली में इमारत गिरने की घटना


नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक पुरानी इमारत के गिरने से सात छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सभी इमारतों की जांच का आदेश दिया है। इस घटना के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो मामले को उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की थी और एमसीडी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया।


इसके अलावा, मंगलवार को एमसीडी ने सभी जोन के कार्यकारी इंजीनियरों को अपने क्षेत्र की इमारतों का निरीक्षण करने और 10 सितंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सत्य निकेतन में रविवार को हुई इस घटना में सात छात्रों की मृत्यु हो गई और छह अन्य घायल हुए। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जांच में जुटाई गई जानकारी को 10 दिन के भीतर एक हलफनामे के साथ प्रस्तुत किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।


इस बीच, एक अन्य घटना में, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने कुलपति पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही और हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की।