दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला: आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
दिल्ली की अदालत का निर्णय
दिल्ली की एक अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य संजय आजाद के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने भारद्वाज की हिरासत की अवधि 21 सितंबर तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान उसे तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। इससे पहले, रविवार को अदालत ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उल्लेखनीय है कि संजय आजाद पर हुए हमले के मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं, जिसके बाद पुलिस ने भारद्वाज को गिरफ्तार किया।
घटना का विवरण
घटना की पृष्ठभूमि: यह मामला जून 2026 में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान हुआ, जहां संजय आजाद (38) अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ उपस्थित थे। आरोप है कि वीडियो बनाने को लेकर हुई बहस के बाद स्वतंत्र भारद्वाज (21) और उसके साथियों ने संजय आजाद पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और टांके लगे।
सोशल मीडिया पर विवाद
पोडकास्ट वीडियो से बढ़ा विवाद: हाल ही में एक सोशल मीडिया पोडकास्ट वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भारद्वाज ने दावा किया कि उसने पीड़ित का सिर फोड़ दिया था और अपने राजनीतिक संपर्कों का उल्लेख किया। इसके बाद मामला फिर से गरमा गया।
पुलिस की कार्रवाई
FIR में सख्त धाराएं शामिल: विवाद बढ़ने और CJP तथा अन्य राजनीतिक संगठनों के प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस ने दर्ज FIR में SC/ST Act और आपराधिक धमकी की धाराएं जोड़ दीं।
POCSO Act के तहत नई FIR: संजय आजाद की नाबालिग बेटी को ऑनलाइन धमकियां मिलने की शिकायत पर पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ POCSO Act, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और IT Act के तहत एक अलग FIR भी दर्ज की है।
