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दिल्ली में तिरंगा मार्च के दौरान 150 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में

दिल्ली में 16 अक्टूबर को तिरंगा मार्च के दौरान 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा और CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को भी हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उल्लंघन के आरोप में FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जानें इस मामले में और क्या जानकारी सामने आई है।
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दिल्ली में तिरंगा मार्च का आयोजन


नई दिल्ली. 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया था, जिसे कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुरू किया। इस 'लहरा दो तिरंगा' अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार को विभिन्न स्थानों से 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।


ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा और CJP के संस्थापक अभिजीत डिपके को भी हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, नेहा बोरा के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।


नेहा बोरा की बार-बार हिरासत

दिल्ली में तिरंगा मार्च के दौरान 150 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में


पुलिस के अनुसार, नेहा बोरा को 2 अक्टूबर से अब तक नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान आठ बार से अधिक हिरासत में लिया गया है। शुक्रवार को उन्हें मंडी हाउस के पास हिरासत में लिया गया, जब वह कनॉट प्लेस की ओर जा रही थीं। उनके वकील ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी मुवक्किल के ठिकाने की जानकारी छिपाई है और उन्हें अपने कानूनी सलाहकार से बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।


अभिजीत दिपके की हिरासत

दिल्ली में तिरंगा मार्च के दौरान 150 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में


CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को भी दिल्ली पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया। उन्हें झंडेवालान स्थित उनके घर से उस समय हिरासत में लिया गया जब वह कनॉट प्लेस में प्रस्तावित मार्च में शामिल होने जा रहे थे। उन्हें जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन ले जाने की जानकारी मिली है। CJP ने आरोप लगाया है कि दिपके को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।


कानून का उल्लंघन

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। पुलिस ने कहा कि कुछ लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों के बावजूद प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। CJP का प्रस्तावित प्रदर्शन कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होना था। इससे पहले पुलिस ने अभिजीत को नोटिस जारी कर ऐसी गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया था।