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दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के तिरंगा मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोज जनता पार्टी के तिरंगा मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में होने वाले इस मार्च का नेतृत्व अभिजीत दीपके करेंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इससे पहले, CJP के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था, जब वे जंतर मंतर पर धरना देने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही हैं। जानें इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में और अधिक जानकारी।
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दिल्ली में तिरंगा मार्च का ऐलान


नई दिल्ली. कॉकरोज जनता पार्टी ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च आयोजित करने की योजना बनाई है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मार्च का नेतृत्व पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके करेंगे। अदालत ने दिल्ली पुलिस के आश्वासन को भी स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि वे भीड़ को नियंत्रित करने और प्रदर्शन को व्यवस्थित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।


पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शन की तैयारी

10 अक्टूबर को CJP ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा था। इस दौरान अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया गया। लगभग 7000 लोग, जो इस धरने में शामिल होने के लिए आए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। ये सभी लोग कथित चुनावी धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते थे।



कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन INDIA भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा है। इस सप्ताह केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ दोनों प्रदर्शनों के एक साथ होने के संकेत मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी (AAP), जो पहले INDIA गठबंधन से दूरी बनाए रखती थी, ने भी CJP के प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया है। दीपके ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से राष्ट्रीय ध्वज लाने की अपील की है।


व्यापारियों की चिंताएं

दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता, जो एक लाइसेंसधारी रेहड़ी-पटरी विक्रेता है, ने दावा किया कि प्रदर्शन से व्यापारियों के अधिकार प्रभावित होंगे। उसने पुलिस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन को नियंत्रित करने का निर्देश देने की मांग की।


दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के तिरंगा मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार


याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। ऐसा लगता है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। यह प्रदर्शन करने की उचित जगह नहीं है। उन्होंने पहले ही बंद करना शुरू कर दिया है। यह दशहरे का वीकएंड है। इस प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए।”