नए मोटर वाहन नियम: डंपर और टिपर को अब ढककर चलाना होगा
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियम जारी किए
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हुए डंपर और टिपर की लोड बॉडी को पूरी तरह से ढकने के लिए स्वचालित कवरिंग व्यवस्था को अनिवार्य किया है। यह नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। इसका प्रभाव डंपर, टिपर और भारी वाणिज्यिक वाहनों के निर्माताओं पर पड़ेगा, साथ ही इन वाहनों के लिए कवरिंग सिस्टम और संबंधित उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर भी।
नए नियमों का प्रभाव
नए नियम के अनुसार, टिपर और डंपर वाहनों में स्वचालित लोड कवर लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, ड्राइवर के केबिन में ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम भी लगाना आवश्यक होगा, जिससे यदि कवर खुला या असुरक्षित हो, तो ड्राइवर को तुरंत चेतावनी मिलेगी।
कचरा और निर्माण सामग्री पर असर
यह बदलाव विशेष रूप से नगरपालिका कचरा, निर्माण सामग्री, खनन सामग्री, पत्थर, रेत और अन्य ढीले माल को ढोने वाले डंपर और टिपर पर प्रभाव डालेगा। खुले डंपर से कचरा या धूल गिरने की समस्या लंबे समय से देखी जा रही है, जिससे सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों के लिए खतरा उत्पन्न होता है।
भारी वाहन निर्माताओं के लिए आवश्यकताएँ
इस नियम के लागू होने से डंपर और टिपर बनाने वाली कंपनियों को अपने वाहनों के डिजाइन और उपकरणों में बदलाव करना होगा। उन्हें स्वचालित लोड कवरिंग सिस्टम और ड्राइवर केबिन में ऑडियो-विजुअल चेतावनी व्यवस्था स्थापित करनी होगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और खुले लोड से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए है। नए नियम के तहत, सड़क पर खुले लोड लेकर चलने वाले डंपर और टिपर के लिए अनुपालन की आवश्यकता पहले से अधिक सख्त होगी।
नागरिकों को लाभ
इस नए नियम के लागू होने से आम लोगों को खुले ट्रकों या डंपरों से होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
लोड बॉडी को ढकना अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कवर के लिए सुरक्षा मानकों के अनुसार किसी भी उपयुक्त सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर आवाजाही के दौरान डंपर या टिपर की लोड बॉडी पूरी तरह से ढकी रहे।
