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नीट पेपर लीक पर मोदी कैबिनेट ने संशोधन बिल को दी मंजूरी, 10 साल की सजा का प्रावधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नीट पेपर लीक के खिलाफ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं, जिसमें 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने और मुआवजा देने पर सहमति जताई है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सुधारों की रिपोर्ट मांगी है और राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री को अपराधी बताया है। जानें पूरी जानकारी इस लेख में।
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CJP प्रदर्शन अपडेट: मुआवजे और केस वापसी पर सहमति


नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पेपर लीक संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई है। सरकार अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की योजना बना रही है। इस विधेयक में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त प्रावधान शामिल होंगे, जिसमें 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को इस सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।


पेपर लीक पर कानून की जानकारी

देश में पहले से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू है, जिसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और यह 21 जून 2024 से प्रभावी है। सरकार इस कानून में नए संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है।


कानून में प्रावधान


  • पेपर लीक करने पर: 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

  • गिरोह में शामिल होने पर: 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।

  • एजेंसी दोषी होने पर: 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, परीक्षा की पूरी लागत वसूली और अगले 4 साल तक परीक्षा कराने पर प्रतिबंध।


गुनहगारों की गिरफ्तारी

पेपर लीक विवाद और प्रदर्शन के बीच, पीएम मोदी ने गुरुवार आधी रात को छात्रों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई साधारण मुद्दा नहीं है, यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए गंभीर समस्या है। उन्होंने पिछले ढाई महीनों में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और कहा कि गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया है।


सरकार ने मांगा समय

आज कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे।


सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पेपर लीक के बाद हुए सुधारों की रिपोर्ट मांगी है। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर और औरंगाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है।


राहुल गांधी का बयान

नीट पेपर लीक पर मोदी कैबिनेट ने संशोधन बिल को दी मंजूरी, 10 साल की सजा का प्रावधान


कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक छात्र के साथ प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के रूप में अपराधी बताया और कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।