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पंजाब में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण, राज्यपाल ने कानून को दी मंजूरी

पंजाब में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाने के लिए राज्यपाल ने एक नया कानून लागू किया है। इस कानून के तहत, स्कूलों को सालाना फीस में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय लाखों परिवारों के लिए राहत का कारण बना है, खासकर एक दुखद आत्महत्या की घटना के बाद। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। जानें इस नए कानून के बारे में और क्या बदलाव आएंगे।
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पंजाब में निजी स्कूलों की फीस में वृद्धि पर रोक

चंडीगढ़: पंजाब में लाखों परिवारों को निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने से राहत मिली है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मान सरकार के प्रस्तावित अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। इस नए कानून के तहत, निजी स्कूलों के लिए सालाना फीस में वृद्धि की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। यदि कोई स्कूल इस नियम का बार-बार उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया पर राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों और अभिभावकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई है।


मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए लाए गए 'द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026' पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद, कोई भी निजी स्कूल अपनी मर्जी से 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इससे पहले, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को लागू करने की मंजूरी दी गई थी। यह कदम मुख्यमंत्री द्वारा 3 जून को की गई घोषणा और अमृतसर में फीस के अत्यधिक दबाव के कारण एक 17 वर्षीय छात्र की आत्महत्या की दुखद घटना के बाद उठाया गया।