पटना कोर्ट में खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई, अगली तारीख 30 जून
खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली/पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालती कार्यवाही के लिए अपडेटेड केस डायरी पेश की।
कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय निर्धारित किया है और अगली सुनवाई की तारीख 30 जून तय की गई है। इस अवधि में फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इसी मामले में उनके दो गार्ड, जो वर्तमान में जेल में हैं, की जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई की जाएगी।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। फैजल खान के वकील ने बार-बार समय विस्तार का विरोध किया, जबकि लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के वकील ने केस डायरी को विस्तार से पढ़ने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए तीन दिन का समय प्रदान किया।
अपडेटेड केस डायरी में पुलिस ने उल्लेख किया है कि घटना आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा, 2 जून की रात हुई कथित फायरिंग मामले में फैजल खान का नाम बाद में एफआईआर में जोड़ा गया।
2 जून के बाद से इस मामले में कई घटनाक्रम सामने आए हैं, जिससे यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी दौरान रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद जमानत पर जेल से बाहर आए रौशन आनंद ने आरोप लगाया कि यह हत्या फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज मालिक की मिलीभगत से की गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
