पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली
कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में सुनवाई
पटना: पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद और फायरिंग से संबंधित मामले में फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में एक अपडेटेड केस डायरी पेश की।
हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों को केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की। इस संबंध में जानकारी खान सर के वकील ने साझा की।
यह मामला जून की शुरुआत में हुई एक कथित गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना से संबंधित है, जिसमें खान सर के कोचिंग संस्थान को निशाना बनाया गया था। आरोप है कि बदमाशों के एक समूह ने कोचिंग में तोड़फोड़ की और सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने की घटना भी हुई।
इस मामले में खान सर का नाम एफआईआर में शामिल है। इससे पहले, अदालत ने 9 जून को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की। इससे पहले, कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई केस डायरी को अधूरा मानते हुए पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
लोक अभियोजक ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष के वकील अरविंद कुमार मौआर ने दलील दी कि खान सर का इस घटना से कोई प्रत्यक्ष या आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सुनवाई में लगातार देरी हो रही है और मामले पर तुरंत बहस होनी चाहिए, हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय कर दी।
इस मामले में खान सर के दो बॉडीगार्ड पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि पटना पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
