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पासपोर्ट फीस में वृद्धि: सरकार ने नए नियमों की घोषणा की

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस में वृद्धि का निर्णय लिया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। 36 पेज और 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अन्य सेवाओं के लिए भी शुल्क बढ़ा दिया गया है। जानें इस नए नियम के बारे में विस्तार से और छूट की जानकारी।
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महंगाई का नया झटका

गुरुवार को देशवासियों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा, जब केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस में वृद्धि का निर्णय लिया। 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। सरकार ने पासपोर्ट से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। अब लोगों को सामान्य और तत्काल दोनों प्रकार के पासपोर्ट के लिए पहले से अधिक राशि खर्च करनी होगी।


36 पेज वाले पासपोर्ट की नई फीस

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है, जिससे आवेदकों को 1,000 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। यदि कोई व्यक्ति तत्काल सेवा के तहत पासपोर्ट बनवाना चाहता है, तो उसे 3,500 रुपये की बजाय 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।


60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस में बदलाव

सरकार ने यह भी बताया कि 60 पेज वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है। यह पासपोर्ट उन लोगों के लिए है जो अधिकतर विदेश यात्रा करते हैं। यदि आप तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपको 4,000 रुपये की बजाय 6,000 रुपये देने होंगे, जिसमें 2,000 रुपये की वृद्धि की गई है.


अन्य सेवाओं के लिए भी बढ़ी फीस

सरकार ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट से जुड़ी अन्य सेवाओं के चार्ज में भी वृद्धि की है। यदि आपका पासपोर्ट खो गया है या फट गया है और आप नया पासपोर्ट चाहते हैं, तो उसकी फीस भी बढ़ा दी गई है।


छूट की जानकारी

इस नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट को पहले की तरह बनाए रखा है। यदि आप पुराने दामों पर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपको इसे 30 जून तक बनवाना होगा।