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बच्चों के पासपोर्ट नियमों में बदलाव: जानें नई फीस और वैधता

केंद्र सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अधिकतम पांच साल होगी। इसके अलावा, पासपोर्ट की फीस में भी वृद्धि की गई है। जानें नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क के बारे में विस्तार से।
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नई पासपोर्ट नियमों की जानकारी


नई दिल्ली। यदि आपके घर में किसी बच्चे का पासपोर्ट है या आप नया आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी साधारण पासपोर्ट अब अधिकतम पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगा। यदि बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो भी अवधि पहले समाप्त होगी, वही लागू होगी।


यह परिवर्तन 2026 में पासपोर्ट नियमों में किए गए संशोधन के तहत आया है। नई व्यवस्था को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। ध्यान दें कि पासपोर्ट की फीस में बदलाव पहले ही 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है।


बच्चों के पासपोर्ट के लिए नई फीस

बच्चों के पासपोर्ट बनवाने की लागत क्या है?


नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के नए आवेदन या री-इश्यू के लिए अब 1,750 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह 1,000 रुपये था। यदि आवेदन तत्काल श्रेणी में किया जाता है, तो फीस 4,250 रुपये होगी, जो पहले 3,000 रुपये थी। हालांकि, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुछ राहत दी गई है। आठ साल तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नए पासपोर्ट के लिए 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट केवल नए पासपोर्ट के लिए है, री-इश्यू पर नहीं।


वयस्कों के लिए भी बढ़ी हुई फीस

वयस्कों के लिए भी शुल्क में वृद्धि


बच्चों के लिए बढ़ी हुई फीस केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के नए आवेदन या री-इश्यू की सामान्य फीस अब 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है। 60 पन्नों के पासपोर्ट के लिए अब 3,500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह 2,500 रुपये था।


तत्काल सेवा के लिए 36 पन्नों के पासपोर्ट का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गया है। वहीं, 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए तत्काल सेवा का शुल्क 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जो पहले 4,000 रुपये था।


15 से 18 साल के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

विशेष प्रावधानों की जानकारी


नए नियमों को समझते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। 15 से 18 वर्ष के नाबालिग यदि वयस्क श्रेणी में आवेदन करते हैं, तो उनके पासपोर्ट की वैधता 10 वर्षों तक हो सकती है। वहीं, सामान्य नाबालिग श्रेणी में जारी पासपोर्ट की वैधता पांच वर्ष या 18 वर्ष की उम्र तक, जो पहले हो, वैध रहेगी।


इसके अलावा, पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में भी नई फीस लागू है। नाबालिग के 36 पन्नों वाले पासपोर्ट को दोबारा बनवाने के लिए सामान्य शुल्क 4,250 रुपये और तत्काल में 6,750 रुपये है। वयस्कों के लिए खोए या खराब हुए 36 पन्नों के पासपोर्ट की फीस 5,000 रुपये और तत्काल में 7,500 रुपये है। इसलिए, बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले अभिभावकों को उम्र, आवेदन की श्रेणी और लागू शुल्क का ध्यान रखना होगा।