बिजनौर में मां ने बेटे की हत्या की, अदालत ने सुनाई उम्रकैद
बिजनौर में दिल दहला देने वाली घटना
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक भयावह मामला सामने आया है, जिसने मातृत्व के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। एक मां, जिसने अपने चार साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला, को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) लोकेश नागर की अदालत ने आरोपी मां आदेश देवी को हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी पाया है। अदालत ने उसे उम्रकैद के साथ-साथ 60,000 रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।
निर्मम हत्या का तरीका
यह दुखद घटना 12 जून 2024 को हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जलालपुर हसना गांव में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस दिन मासूम का पिता कपिल कुमार खेतों में काम कर रहा था। इसी दौरान, उसकी पत्नी आदेश देवी ने अपने चार साल के बेटे हर्ष पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। जब कपिल घर लौटा, तो उसने पत्नी का यह खौफनाक रूप देखा। महिला ने वारदात को छिपाने के लिए लहूलुहान बच्चे को जलती लकड़ियों में फेंक दिया।
पति का विरोध और बच्चे की मौत
जब कपिल ने अपनी पत्नी की इस दरिंदगी का विरोध किया, तो आदेश देवी ने फावड़ा लेकर अपने पति पर भी हमला करने की कोशिश की। कपिल ने परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से घायल बच्चे को जलती लकड़ियों से बाहर निकाला। हालांकि, अस्पताल ले जाते समय बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
मानसिक बीमारी का बहाना असफल
इस मामले में पुलिस की जांच और चार्जशीट के बाद अदालत में लंबी बहस हुई। बचाव पक्ष ने महिला को मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने इसे एक सोची-समझी हत्या मानते हुए आदेश देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि महिला पर लगाए गए 60,000 रुपये के जुर्माने में से 40,000 रुपये पीड़ित पिता कपिल कुमार को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
