बेंगलुरु में सड़क किनारे पार्किंग के लिए नए नियम, हर साल देना होगा शुल्क
बेंगलुरु में पार्किंग की समस्या का समाधान
बेंगलुरु: देश के प्रमुख शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण पार्किंग की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में सड़क किनारे पार्किंग के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (पार्किंग) रूल्स, 2026 के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में सरकारी सड़कों पर वाहन पार्क करने के लिए नागरिकों को वार्षिक पार्किंग शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।
इन नए नियमों के तहत, शुल्क वाहन की श्रेणी और आकार के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हैचबैक के लिए 15 हजार रुपये, सेडान के लिए 20 हजार रुपये और एसयूवी के लिए 25 हजार रुपये सालाना शुल्क का प्रस्ताव है।
बिना परमिट पार्किंग पर कार्रवाई
बिना परमिट सड़क पर पार्किंग पर कार्रवाई
नए नियमों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों की कुछ सड़कों पर केवल वैध पार्किंग परमिट वाले वाहनों को ही पार्क करने की अनुमति होगी। बिना परमिट पार्किंग को अनधिकृत माना जाएगा, जिसके लिए चालान या जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह परमिट नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा और इसे विशेष वाहन तथा उसके पंजीकृत मालिक के नाम पर जारी करने का प्रस्ताव है। परमिट की वैधता एक वर्ष होगी और हर साल पते का सत्यापन कराने के बाद इसे नवीनीकरण की आवश्यकता होगी। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क भी निर्धारित किया जा सकता है।
पार्किंग परमिट के लिए पात्रता
हर किसी को नहीं मिलेगा पार्किंग परमिट
प्रस्तावित नियमों में पार्किंग परमिट के लिए पात्रता की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। केवल उन मकानों और अपार्टमेंट्स के निवासियों को परमिट मिलेगा, जिन्होंने भवन निर्माण नियमों के तहत अनिवार्य पार्किंग व्यवस्था का पालन किया है। जिन इमारतों में परिसर के भीतर पर्याप्त पार्किंग नहीं है, वहां रहने वालों को सड़क पर पार्किंग के लिए परमिट नहीं दिया जाएगा।
सड़क और फुटपाथ के मानक
सड़क और फुटपाथ के लिए भी तय होंगे मानक
बेंगलुरु में पैदल यात्रियों और यातायात को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई के लिए भी नियम प्रस्तावित किए गए हैं। पार्किंग के बाद मुख्य और सहायक सड़कों पर कम से कम 6 मीटर चौड़ी जगह यातायात के लिए खाली रखी जानी चाहिए। इसके अलावा, दोनों तरफ कम से कम 1.8 मीटर चौड़ा फुटपाथ होना आवश्यक है। स्थानीय सड़कों पर पार्किंग के बाद कम से कम 4 मीटर सड़क यातायात के लिए खुली रखी जानी चाहिए और एक तरफ 1.8 मीटर का फुटपाथ बनाए रखना होगा।
नियमों की निगरानी
मार्शल और ट्रैफिक पुलिस रखेगी नजर
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नगर निगम के अधिकारी और मार्शल समय-समय पर आवासीय पार्किंग परमिट की जांच कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी जा सकती है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस पर नो-पार्किंग नियमों को लागू करने और अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होगी।
