Newzfatafatlogo

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का दिया आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ अपमानजनक ऑनलाइन पोस्ट को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मेटा, X कॉर्प और गूगल को निर्देश दिया है कि वे तुरंत इन पोस्टों को हटाएं। जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने कहा कि ये पोस्ट घृणित और अश्लील हैं, और अदालत ने तकनीकी प्लेटफार्मों से सवाल किया कि क्या उनके पास ऐसे मामलों को तुरंत पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं है। इस विवाद का संबंध ई20 फ्यूल से है।
 | 

बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई में नितिन गडकरी के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट पर कड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इन पोस्टों में घृणा, अश्लीलता, अपमान और मानहानि के तत्व शामिल हैं। अदालत ने सभी संबंधित पोस्टों को हटाने का आदेश दिया है। यह विवाद ई20 फ्यूल को लेकर चल रहा है।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

जस्टिस आरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने गडकरी को अंतरिम राहत प्रदान की। इसके साथ ही मेटा, X कॉर्प और गूगल LLC को निर्देश दिया गया कि वे तुरंत इन पोस्टों को हटाने की व्यवस्था करें। कोर्ट ने कहा कि 'ये पोस्ट देखने में ही अपमानजनक, घृणित और अश्लील हैं।'

बेंच ने मेटा, X कॉर्प और गूगल LLC जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों से यह भी पूछा कि 'आपके पास इतनी तकनीक है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जो ऐसे मामलों को तुरंत पकड़ सके? यदि कोई अश्लील या अपमानजनक सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे तुरंत हटाना चाहिए। यह बहुत ही घृणित बात है। कोई जहर उगल रहा है।'