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भारतीय रेलवे ने जुर्माने की नई व्यवस्था लागू की

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई जुर्माना व्यवस्था लागू की है, जो एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस नई नीति के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानें इस नई व्यवस्था के तहत क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और यात्रियों को किन-किन नियमों का पालन करना होगा।
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भारतीय रेलवे ने जुर्माने की नई व्यवस्था लागू की

नई जुर्माना व्यवस्था का उद्देश्य

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई और सख्त जुर्माना व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, जो एक जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य रेलवे की आय को सुरक्षित रखना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियंत्रण पाना है। रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव ने बताया कि अब रेलवे परिसर में नियमों का पालन न करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी।


जुर्माने की प्रक्रिया में बदलाव

जुर्माने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले नियम तोड़ने पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब पहले जुर्माना लगाया जाएगा। यदि यात्री जुर्माना नहीं भरता है, तभी मामला अदालत में जाएगा।


बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना

रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत, बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अब बिना टिकट पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यदि कोई यात्री निर्धारित दूरी से अधिक यात्रा करता है, तो उसे भी 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अधिकतम सजा के रूप में छह महीने की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा।


महिला कोच में प्रवेश पर जुर्माना

यदि कोई पुरुष यात्री बिना अनुमति महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश करता है, तो उसे 2,500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो मामला अदालत में भेजा जाएगा, जहां उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


अन्य नियमों का उल्लंघन

रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस सामान बेचने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना अनुमति रेलवे स्टेशन परिसर में घुसने पर 500 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में यात्री का टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। नशा करने वालों पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना, जेल या समाज सेवा की सजा भी हो सकती है।