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महिलाओं की सुरक्षा के लिए एनसीडब्ल्यू ने जारी की नई गाइडलाइंस

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ऐप-बेस्ड कैब सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में पैनिक बटन, रियल-टाइम अलर्ट, और ड्राइवरों की पहचान की पुष्टि जैसे महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। आयोग ने सभी राज्यों से इन गाइडलाइंस को लागू करने का अनुरोध किया है। जानें इन गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदु और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग की नई पहल।
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महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता

नई दिल्ली - राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को ऐप-आधारित कैब सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में फिजिकल पैनिक बटन, रियल-टाइम अलर्ट जब रूट से हटें, लंबे समय तक या संदिग्ध स्थानों पर रुकने की निगरानी, और एग्रीगेटर्स द्वारा 24×7 कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना पर जोर दिया गया है।


आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा, "इन गाइडलाइंस का उद्देश्य बुकिंग के समय, यात्रा के दौरान और यात्रा समाप्त होने के बाद सुरक्षा और जवाबदेही के उपायों को मजबूत करना है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।" आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है।


गाइडलाइंस में एक निश्चित समय सीमा के भीतर शिकायत निवारण प्रणाली, ड्राइवर और वाहन की पहचान की पुष्टि, और ऐप पर प्रदर्शित ड्राइवर या वाहन की जानकारी में भिन्नता होने पर बिना किसी जुर्माने के रद्द करने की सुविधा की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, एग्रीगेटर्स द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा, शिकायतों को कानून प्रवर्तन अधिकारियों तक पहुंचाना, और समय-समय पर नियमों के पालन की रिपोर्टिंग पर भी जोर दिया गया है।


गाइडलाइंस में कहा गया है कि यदि ड्राइवर या वाहन में कोई अनधिकृत परिवर्तन होता है, तो इसे ऐप में सही तरीके से चिह्नित किया जाएगा और इसे सुरक्षा से संबंधित चिंता माना जाएगा। यह मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के क्लॉज 15.4 के अनुसार है, जिसमें यात्रा करने वाले ड्राइवर की पहचान की पुष्टि के लिए इन-ऐप सिस्टम की आवश्यकता होती है।


महिला ड्राइवरों के लिए एक वेरिफाइड पूल बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए एनसीडब्ल्यू ने कहा कि एग्रीगेटर्स महिला ड्राइवरों का एक वेरिफाइड पूल बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को ऐप के माध्यम से महिला ड्राइवर का अनुरोध करने का विकल्प दिया जा सकता है।


देर रात की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, गाइडलाइंस में कहा गया है कि एग्रीगेटर्स को देर रात काम करने वाले ड्राइवरों के वेरिफिकेशन और निगरानी के लिए बेहतर सिस्टम अपनाने चाहिए। इसमें ड्राइवर की फोटो का अनिवार्य वेरिफिकेशन, ड्राइवर के नशे में होने की स्थिति में उपाय, और यात्री द्वारा चुने जाने पर विश्वसनीय संपर्कों के साथ राइड की जानकारी साझा करने का विकल्प शामिल हो सकता है।


गाड़ी चलाने वालों के लिए समय-समय पर सुरक्षा और जेंडर-सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग पर ध्यान देने के अलावा, गाइडलाइंस में काम पर रखने से पहले और बाद में आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।