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मुंबई उच्च न्यायालय ने पटाखों और लाउडस्पीकर पर लगाया प्रतिबंध

मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि त्योहारों को ध्वनि और वायु प्रदूषण के बिना मनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले ने धार्मिक जुलूसों में लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग को अनुचित बताया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शोर के स्तर को नियंत्रित करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
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मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश


मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। न्यायालय ने कहा कि त्योहारों को ध्वनि और वायु प्रदूषण के बिना भी मनाया जा सकता है।


गणेशोत्सव के अवसर पर न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने यह निर्देश जारी किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक जुलूसों में लाउडस्पीकर, डीजे और लेजर बीम का उपयोग अनुचित है।


अदालत ने कहा, "क्या हम भगवान से अतिरिक्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाउडस्पीकर और पटाखों का सहारा ले रहे हैं? एक जिम्मेदार समाज के रूप में हमें इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए। उदाहरण के लिए, वारी यात्रा (पंढरपुर की तीर्थयात्रा) को बिना किसी शोर के शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाता है।"


सोमवार को अदालत ने धार्मिक यात्राओं के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र सरकार के महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने बताया कि मुंबई पुलिस ने 9 से 26 सितंबर के बीच बिना अनुमति के पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया है।


उन्होंने यह भी कहा कि पटाखों और लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बाद अदालत ने पूछा कि क्या इस आदेश का पालन किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा, "यह केवल कागजों पर अच्छा है। इसका उल्लंघन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।"


न्यायाधीशों ने सड़कों पर पटाखों के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश देने का निर्णय लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जुलूसों के दौरान शोर के स्तर को नियंत्रित करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।