मेरठ में पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी दोषी करार
पति की हत्या का मामला
मेरठ: नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी के बाद, पति को सांप से डसवाने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को अदालत ने दोषी ठहराया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पुष्टि की कि दोनों ने मिलकर अमित कश्यप की हत्या की थी। इस मामले में 543 दिन बाद दोनों को दोषी करार दिया गया है। सुनवाई के दौरान 12 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत 16 अक्टूबर को सजा सुनाएगी।
यह हत्या 17 अप्रैल 2025 को मेरठ-पौड़ी हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर अंदर स्थित गांव अकबरपुर सादात में हुई थी। रविता और उसके पड़ोसी अमरदीप पर हत्या का आरोप था, क्योंकि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। तब से रविता मेरठ जेल में है, जबकि अमरदीप जमानत पर बाहर है। आरोप है कि रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर अमित की गला घोंटकर हत्या की और फिर बिस्तर पर सांप छोड़कर उसे 10 बार डसवाया। शुरुआत में परिवार ने भी सांप के डसने से मौत होने की आशंका जताई थी।
घटना के बाद अमित के शव के नीचे सांप दबा हुआ पाया गया। सूचना मिलने पर सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद किया गया। सांप पकड़ने के लिए सपेरे बुलाए गए, जिन्होंने वाइपर सांप पकड़ा और बताया कि सांप के दांत से जहर की थैली पहले ही निकाल ली गई थी। इसका मतलब था कि उस सांप के काटने से किसी की मौत नहीं हो सकती। इसके बाद परिवार का शक और गहरा हो गया, जब उन्होंने गले पर चोट के निशान और शरीर पर नाखून जैसे खरोंच के निशान देखे। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया, जिसमें मौत का कारण सर्पदंश के बजाय दम घुटना बताया गया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। पूछताछ में रविता और अमरदीप के संबंधों का पता चला। पुलिस ने दावा किया कि दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। जांच के दौरान सांप उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने अदालत में 12 गवाह पेश किए। अब अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है।
