मेरठ में पत्नी और प्रेमी को हत्या का दोषी ठहराया गया
अमित हत्याकांड का अदालती फैसला
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में 'सांप कांड' के रूप में चर्चित अमित हत्याकांड में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। मृतक अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज (एडीजे) की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा के निर्धारण के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह मामला करीब 17 महीने पहले सामने आया था और इसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था, जिसमें पति को रास्ते से हटाने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी।
संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश
वारदात 13 अप्रैल 2025 को हुई थी, जब अमित का शव उसके घर में बिस्तर पर संदिग्ध हालात में पाया गया। इस घटना में एक जिंदा 'घोड़ा पछाड़' सांप भी शामिल था, जो अमित की लाश के नीचे दबा हुआ था। उसके शरीर पर सांप के काटने के 10 गहरे निशान थे। उस समय रविता ने इसे एक प्राकृतिक घटना बताते हुए कहा कि सोते समय सांप ने उसके पति को काट लिया। हालांकि, पुलिस और फॉरेंसिक टीम को इस कहानी पर संदेह हुआ और जांच शुरू की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली सच्चाई
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की गवाही ने इस हत्याकांड का राज खोला। रिपोर्ट में बताया गया कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि गला घोंटने के कारण हुई थी। हत्यारों ने इतनी बर्बरता से उसका गला दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डियां टूट गई थीं। मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि हत्यारों ने पहले अमित की हत्या की और फिर शव को सांप के काटने का रूप देने के लिए जिंदा सांप से काटा।
अवैध संबंधों की वजह से रची गई साजिश
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रविता का अमरदीप नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। दोनों ने अपने अवैध संबंधों को जारी रखने के लिए अमित को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने इस अपराध को प्राकृतिक घटना के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया।
16 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा
अदालत में प्रस्तुत किए गए मेडिकल साक्ष्यों और डॉक्टरों के बयानों के आधार पर एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया है। अब सभी की नजरें 16 अक्टूबर पर हैं, जब अदालत इस जघन्य हत्याकांड के लिए रविता और अमरदीप की सजा का ऐलान करेगी।
