मेरठ में सौरभ हत्याकांड: पत्नी और प्रेमी को फांसी की सजा
सौरभ हत्याकांड का फैसला
मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को एक स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने जानकारी दी कि जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में बुधवार को सजा सुनाई गई।
उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को सौरभ राजपूत हत्या मामले में दोषी ठहराए गए साहिल और मुस्कान को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों से पूछा कि क्या वे सजा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जेल प्रशासन के अनुसार, मुस्कान और साहिल को अलग-अलग पेश किया गया और दोनों ने अपना पक्ष रखा।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि सुनवाई संक्षिप्त रही और अदालत ने विभिन्न बिंदुओं पर सवाल पूछे, जिनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़े सवाल भी शामिल थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सौरभ राजपूत की हत्या मार्च 2025 में की गई थी। आरोप था कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या की और शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया।
पुलिस ने मामले का खुलासा होने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और साक्ष्य पेश किए और लगभग 126 तारीखों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया।
