राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में फिर से मिली जेल की सजा
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव को एक बार फिर से एक गंभीर झटका लगा है। चेक बाउंस के मामले में उन्हें फिर से जेल भेजा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव को कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया।
सजा की पुष्टि
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव के खिलाफ कई चेक बाउंस मामलों में सजा को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि अभिनेता को अगले तीन महीने जेल में बिताने होंगे। जस्टिस शर्मा ने यह आदेश मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किए गए मामले में सुनाया। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव को कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहे।
पहले भी जेल जा चुके हैं
राजपाल यादव को पहले भी मिली थी सजा
मई 2024 में, सेशंस कोर्ट ने राजपाल यादव को एक चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें छह महीने की सजा सुनाई थी। जब उनके वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि विवाद का समाधान किया जाएगा, तो सजा पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि राजपाल यादव बार-बार वादे करते रहे, लेकिन भुगतान नहीं किया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये की राशि किस्तों में चुकाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया।
फरवरी में भी हुई थी जेल यात्रा
इस वर्ष फरवरी में, उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, क्योंकि वह पूर्व के आदेशों का पालन नहीं कर पाए थे। उन्होंने और समय की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद, राजपाल यादव ने 5 फरवरी को जेल में आत्मसमर्पण किया। जब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये जमा किए, तो अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी थी। हालांकि, बाद में वह अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें अब तीन महीने के लिए जेल भेज दिया गया है।
