राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले में चार्जशीट दाखिल, चंपत राय गवाह के रूप में शामिल
राम मंदिर चढ़ावे चोरी का मामला
नई दिल्ली. अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि से संबंधित चोरी के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने 23 सितंबर को विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत में 7278 पृष्ठों की चार्जशीट पेश की। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी, अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी ने यह आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत में पेश किया गया। चार्जशीट को पांच बड़े बॉक्स में अदालत में लाया गया।
चार्जशीट में उल्लेखनीय है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय बंसल, पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र और गोपाल राव को आरोपित नहीं किया गया है। इन तीनों के नाम अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में शामिल किया गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रूप में इनसे गवाही ली जाएगी।
आठ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट
इस मामले में पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है। चार्जशीट में कुल 133 लोगों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया है, जिनमें चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्र, गोपाल राव और कृष्ण मोहन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आठ आरोपितों में से सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ चोरी की धारा हटा दी गई है, क्योंकि उसके पास से चोरी की गई राशि बरामद नहीं हुई। इसके अलावा, आरोप पत्र में आवासीय मकान से चोरी और मालिक के घर से नौकर द्वारा चोरी से संबंधित धाराएं भी हटा दी गई हैं।
