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राम मंदिर चढ़ावे में चोरी की जांच: SIT ने 105 मामले दर्ज किए

अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान की चोरी की जांच में SIT ने 105 मामलों का खुलासा किया है। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि SIT 25 सितंबर तक पहला आरोपपत्र दाखिल करेगी। यदि आरोपपत्र समय पर नहीं दाखिल किया गया, तो आरोपियों को जमानत मिल सकती है। जानें इस मामले में क्या हो रहा है और SIT की जांच की प्रगति के बारे में।
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राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच

अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान की चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जांच शुरू कर दी है। हाल ही में इस मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। SIT ने दान के रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और CCTV फुटेज की जांच के बाद 105 अलग-अलग चोरी के मामलों का पता लगाया है।


SIT की टीम में शामिल प्रमुख अधिकारी

इस जांच में लखनऊ जोन के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल किरण एस, अयोध्या रेंज के DIG सोमेन बर्मा, अयोध्या के SSP गौरव ग्रोवर और बाराबंकी के एडिशनल SP रितेश कुमार सिंह शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने सैकड़ों घंटे के सर्विलांस वीडियो, डिजिटल लॉगिंग रसीदें और बैंक डिपॉजिट रिकॉर्ड की गहनता से जांच की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दान को बैंक लॉकर में ट्रांसफर करने से पहले कैसे निकाला गया था।


SIT द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने की समय सीमा

25 सितंबर तक आरोपपत्र दाखिल करेगी SIT


सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि SIT 25 सितंबर तक या उससे पहले पहला आरोपपत्र पेश करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI सूर्यकांत और अन्य न्यायाधीशों को बताया कि पहली गिरफ्तारी के बाद कानूनी रूप से निर्धारित 90 दिन की समय सीमा समाप्त होने वाली है।


जमानत का खतरा

90 दिन की अवधि 25 सितंबर को समाप्त हो रही


तुषार मेहता ने कहा, 'पहली गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन की अवधि 25 सितंबर को समाप्त हो जाएगी, इसलिए हमें आरोपपत्र दाखिल करना होगा, अन्यथा आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी।' शीर्ष अदालत ने SIT द्वारा प्रस्तुत विस्तृत स्थिति रिपोर्ट को भी देखा।


आरोपियों को मिल सकती है जमानत

आरोपियों को मिल सकती है जमानत


दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167(2) के अनुसार, यदि जांच एजेंसी 60 या 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में असफल रहती है, तो आरोपी को वैधानिक जमानत का अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही SIT को निर्देश दिया था कि वह अपनी जांच को जल्द पूरा करे और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए।


सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह सहित कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने सीबीआई से जांच कराने और मंदिर न्यास के वित्तीय मामलों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की थी।